छेड़खानी-धमकी के दोषी को एक दिन की सजा:2004 के मामले में हुई सुनवाई, महाराजगंज में कोर्ट ने दोषी पर 1500 रुपये जुर्माना भी लगाया
महाराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने छेड़खानी और धमकी देने के एक पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी कृष्ण कुमार को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कृष्ण कुमार तेंदुही, थाना कोल्हुई, जनपद महाराजगंज का निवासी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2004 का है। कृष्ण कुमार पर छेड़खानी और धमकी देने का आरोप था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार इस मामले में फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने मामले में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। घटना के समय पीड़िता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कृष्ण कुमार पर छेड़खानी और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोल्हुई कोतवाल गौरव कुमार कन्नौजिया ने बताया कि न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपी को सजा सुनाई है।
Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/z4nqbON
Leave a Reply