शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती से रेप:कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया, दूसरी जाति का कहकर शादी से मना किया
शादी का झांसा देकर एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने शक्तिनगर पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले की विवेचना कराने का भी निर्देश दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2021 में उसकी मुलाकात एनटीपीसी कॉलोनी निवासी मुकेश से हुई थी। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। दो जुलाई 2022 को आरोपी मुकेश उसे अपने घर ले गया। वहां उसने अपने माता-पिता से पीड़िता का परिचय कराया और फिर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उससे शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद, परिवार वालों के कहने पर मुकेश पीड़िता को घुवास कला स्थित अपने फुफेरे भाई धर्मेंद्र के यहां ले गया। आरोप है कि वहां भी कई दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। लंबे समय बाद उसे शक्तिनगर वापस भेज दिया गया। पीड़िता द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी कुछ दिनों तक टालमटोल करता रहा। गत 31 जुलाई को उसने पीड़िता को दूसरी जाति का होने का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं। इस मामले में पीड़िता ने गत 14 और 18 अगस्त को महिला आयोग से गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने पुलिस से आख्या तलब की और पाया कि यह प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने कहा कि सही तथ्यों को सामने लाने के लिए विवेचना आवश्यक है। इसी आधार पर प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले की विवेचना कराने का आदेश दिया गया है।
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