चेक बाउंस केस में तय प्रक्रिया का पालन करें:हाईकोर्ट ने सम्मन आदेश रद्द किया, अलीगढ़ के बारदाना व्यवसायी का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में तय प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर ट्रायल कोर्ट से जारी सम्मन आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही प्रकरण ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास ने अलीगढ़ के बारदाना व्यवसायी राहुल जिंदल उर्फ राहुल अग्रवाल की अर्जी पर दिया है। याची के खिलाफ हाथरस के बारदाना व्यवसायी सुरेंद्र कुमार गोयल ने चेक बाउंस का वाद दाखिल कर आरोप लगाया कि राहुल जिंदल ने 41 लाख 61 हजार 47 रुपए का चेक जारी किया था। चेक को बैंक में प्रस्तुत किया तो बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बाद गत 10 मार्च को चेक बाउंस का वाद दाखिल किया, जिसमें गत 26 मई को सम्मन आदेश जारी किया गया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि मामले का संज्ञान लेने से पहले चेक बाउंस के आरोपी जिंदल को नोटिस दिया जाना चाहिए था। साथ ही उन्हें पक्ष रखने का अवसर दिए बिना सम्मन आदेश करना अवैध है। विपक्षी व अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी इस बात को स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट से गत 26 मई को जारी सम्मन आदेश रद्द कर दिया। साथ ही प्रकरण वापस भेजते हुए कानून के अनुसार नया आदेश करने का निर्देश दिया।
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