नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 साल की सजा:मिर्जापुर कोर्ट ने 20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

मिर्जापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को न्यायालय ने 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला हलिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। यह घटना 18 अप्रैल 2023 को सामने आई थी, जब हलिया थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय मंदबुद्धि पुत्री के साथ दुष्कर्म की तहरीर दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और नामजद आरोपी मुनेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र लक्षिमन उर्फ कल्लू निवासी मटिहरा, थाना हलिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना हलिया पुलिस और मॉनिटरिंग सेल को सशक्त और गुणवत्तापूर्ण पैरवी के निर्देश दिए थे। इस प्रकरण में अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक निरीक्षक रवि प्रकाश, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी महिला सुनीता और पैरोकार मुख्य आरक्षी आलोक सिंह ने गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए मजबूत पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट चंद्रगुप्त यादव ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। उन्होंने मुनेश कुमार उर्फ छोटू को 21 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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