सास-बहू हत्याकांड, दोषी को आजीवन कारावास:6 साल पहले गला काटकर मार डाला था, लाखों की लूट की थी

फिरोजाबाद न्यायालय ने छह साल पुराने सास-बहू दोहरे हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसका भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में गला रेतकर हत्या के बाद लाखों के आभूषण लूटे गए थे। यह घटना 8 अगस्त 2019 की दोपहर रसूलपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। दीपक गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी मां शिवदेवी और भाभी रानी देवी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है और लाखों के आभूषण लूट लिए गए हैं। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान दिलीप उर्फ दीपा निवासी गली नंबर 11, रसूलपुर का नाम सामने आया। वह मूल रूप से धौलपुर, राजस्थान के गांव महुरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद किया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने पैरवी की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी और विभिन्न साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दिलीप उर्फ दीपा को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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