हत्या का केस दर्ज नहीं किया, पुलिस की लापरवाही:कोर्ट ने बिल्सी एसएचओ को तलब किया, 3 अक्टूबर को होगी पेशी
बदायूं में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट के आदेश के बावजूद हत्या का मुकदमा दर्ज न करने के मामले में पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने बिल्सी के एसएचओ मनोज कुमार सिंह को 3 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। यह मामला बिल्सी निवासी नरेशपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में 6 अगस्त 2025 को हुई मौत से जुड़ा है। नरेश की बेटी सोनी, जो खेड़ादास गांव की रहने वाली हैं, ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की हत्या की गई है। सोनी के अनुसार, उनके ताऊ सुरेंद्र सिंह ने पिता नरेश की संपत्ति हड़पने के इरादे से उन्हें धीमा जहर देकर मार डाला। घटना के समय नरेश की पत्नी राजकुमारी अपनी बेटी सोनी के ससुराल में थीं। आरोप है कि सुरेंद्र और अन्य लोगों ने नरेश का अंतिम संस्कार चोरी-छिपे कर दिया और उनकी पत्नी-बेटी को इसकी जानकारी तक नहीं दी। सोनी को अगले दिन इलाकाई लोगों से पिता की मौत की खबर मिली, जिसके बाद वह बिल्सी पहुंचीं। उन्होंने अपने ताऊ सुरेंद्र सिंह पर साजिश रचकर पिता की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सोनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 सितंबर 2025 को थाना पुलिस को आरोपी पक्ष पर एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। हालांकि, पुलिस ने 27 सितंबर तक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर सोनी ने दोबारा कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया। एसएचओ मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट में कहा था कि आदेश थाने तक नहीं पहुंचा है। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अब एसएचओ को 3 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
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