बरेली में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने ड्यूटी कर रहे जिला खनन अधिकारी और उनकी टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। माफियाओं ने न सिर्फ टीम को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया, बल्कि उनके सरकारी वाहन पर पथराव भी किया। पुलिस की मदद से घेराबंदी कर कुछ माफियाओं को दबोच लिया गया है और कई वाहन सीज किए गए हैं। डीएम अविनाश सिंह ने साफ कर दिया है कि जिले में अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। रात के अंधेरे में घेराबंदी, माफियाओं ने टीम को ललकारा
अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन अधिकारी मनीष कुमार सिंह बुखारा मोड़ से बभिया मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। वहां 15-20 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध मिट्टी ले जाते दिखे। टीम को देख चालक भागने लगे, जिनमें से एक ट्रैक्टर को टीम ने पकड़ लिया। तभी बभिया गांव के पास महेश नामक व्यक्ति ने टीम का रास्ता रोककर गाली-गलौज की और सरकारी गाड़ी पर पत्थर फेंके। पकड़े गए चालक अंकित ने खुलासा किया कि वह कृपाल सिंह और महेश के गिरोह के लिए काम करता है। पीछा कर पकड़े वाहन, राजस्व टीम के सदस्य को आई चोट
SDM सदर के निर्देशन में संयुक्त टीम ने फिर से छापेमारी की। इस दौरान 10-15 ट्रैक्टरों में अफरा-तफरी मच गई। टीम ने दो ट्रैक्टरों को घेरा, तभी एक बिना नंबर की इको स्पोर्ट कार से खनन माफिया कृपाल सिंह अपने 4 साथियों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने टीम से धक्का-मुक्की की और पकड़े गए वाहनों को छुड़ाने का प्रयास किया। इस छीना-झपटी में राजस्व टीम के एक सदस्य को चोट भी आई। एसडीएम को देख भागे माफिया, पुलिस अभिरक्षा में वाहन सीज
कृपाल सिंह ट्रैक्टर चालकों को तेजी से गाड़ी भगाने के निर्देश दे रहा था। जब खनन अधिकारी ने फोन कर एसडीएम सदर को मौके पर बुलाया, तो उनकी गाड़ी देखते ही माफिया धमकी देते हुए फरार हो गए। टीम ने भाग रहे दो लोडर और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को 5 किलोमीटर पीछा करके पकड़ा। माफिया ने ग्रामीणों को भड़काकर हमला करवाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर स्थिति संभल गई। सभी 3 वाहनों को बभिया चौकी के सुपुर्द कर दिया गया है। इन अधिकारियों की टीम ने की कार्रवाई, दर्ज हुई एफआईआर
संयुक्त टीम में तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार विदित कुमार व अभिषेक तिवारी, खनन अधिकारी मनीष कुमार सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल शामिल रहे। खनन अधिकारी की तहरीर पर थाना कैंट में मुख्य आरोपी कृपाल सिंह व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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