फिरोजाबाद में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास:कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

फिरोजाबाद में थाना उत्तर क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत ने आरोपी हनीफ खान को यह दंड सुनाया है। आगरा के बरहन निवासी हनीफ खान पर दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि वह अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 2022 का है। थाना उत्तर क्षेत्र की एक युवती की तबीयत खराब रहती थी, जिसके इलाज के लिए उसके परिजन झाड़-फूंक का सहारा लेते थे। इसी दौरान आरोपी हनीफ खान उनके घर आने-जाने लगा। पीड़िता के अनुसार, एक दिन झाड़-फूंक के बहाने हनीफ ने उसे भभूत खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी अचेत अवस्था में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर मामला दबा दिया। पीड़िता का आरोप है कि हनीफ ने झाड़-फूंक के नाम पर उसके साथ एक वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। जब उसने कड़ा विरोध किया और आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, तब पीड़िता ने साहस जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। थाना उत्तर पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की। गवाहों के बयान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी हनीफ खान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को राहत मिली है, वहीं पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया है।

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