अमान्यता प्राप्त दलों को नोटिस, खर्च का ब्योरा नहीं दिया:आदर्शवादी कांग्रेस और वतन जनता पार्टी पर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई

यूपी में निर्वाचन आयोग ने वित्तीय और निर्वाचन नियमों की अनदेखी करने वाले पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने जानकारी दी कि इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। इन दलों ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 से अब तक हुए विभिन्न चुनावों में भाग लेने के बावजूद, विधानसभा चुनावों के लिए 75 दिनों और लोकसभा चुनावों के लिए 90 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नहीं की गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी ये नोटिस आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी और वतन जनता पार्टी जैसे पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनके पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए हैं। यदि संबंधित दल चाहें, तो वे 03 अक्टूबर, 2025 तक पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामे के साथ लिखित प्रत्यावेदन और अभिलेखीय साक्ष्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सुनवाई के लिए आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी को 06 अक्टूबर, 2025 और वतन जनता पार्टी को 09 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित तिथि तक पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उनके पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है। सुनवाई के बाद, नियत तिथि के भीतर रिपोर्ट/सूचना आयोग को भेज दी जाएगी।

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