नियमित प्रधानाचार्य के वेतन के हकदार हैं कार्यवाहक प्रिंसिपल, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

नियमित प्रधानाचार्य के वेतन के हकदार हैं कार्यवाहक प्रिंसिपल, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अनुदानित संस्थानों में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य बिना किसी अतिरिक्त राहत, नियमित प्रधानाचार्य को मिलने वाले वेतन के हकदार हैं।
Source: Live Hindustan via DNI News

