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शिक्षामित्रों मामले में यूपी सरकार दो माह में फैसला ले:शिक्षामित्रों को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन देने का मामला


                 शिक्षामित्रों मामले में यूपी सरकार दो माह में फैसला ले:शिक्षामित्रों को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन देने का मामला

शिक्षामित्रों मामले में यूपी सरकार दो माह में फैसला ले:शिक्षामित्रों को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन देने का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के मार्फत उ प्र राज्य को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान करने की मांग पर विचार कर दो माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार मंत्रालय के निर्देशानुसार निर्णय ले कोर्ट ने याचियों से कहा है कि तीन हफ्ते के भीतर दस्तावेज सहित विस्तृत प्रत्यावेदन राज्य सरकार को भेजे और सरकार सुनवाई का मौका देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने देवरिया की निघत फ़िरदौस की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया याची का कहना था वह लंबे समय से शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जग्गो बनाम भारत संघ केस व श्रीपाल व अन्य केस एवं 11जून 25के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार याची को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दे। कोर्ट ने कहा तेज बहादुर मौर्य व 114 अन्य के केस में यही मुद्दा था जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इसी फैसले के आलोक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ के मार्फत राज्य सरकार निर्णय लें।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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