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पंचनामा रिपोर्ट में आरोपी का नाम जरूरी नहीं, सिर्फ मौत का कारण दर्ज करना उद्देश्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी

पंचनामा रिपोर्ट में आरोपी का नाम जरूरी नहीं, सिर्फ मौत का कारण दर्ज करना उद्देश्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी

पंचनामा रिपोर्ट में आरोपी का नाम जरूरी नहीं, सिर्फ मौत का कारण दर्ज करना उद्देश्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएनएसएस की धारा 194 के तहत तैयार की जाने वाली पंचनामा रिपोर्ट का उद्देश्य केवल मृत्यु के प्रथमदृष्टया कारण और चोटों का विवरण दर्ज करना है, न कि आरोपी का नाम लिखना।


Source: Live Hindustan via DNI News

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