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सिद्धार्थनगर में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को सजा:न्यायालय ने 2 साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया


                 सिद्धार्थनगर में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को सजा:न्यायालय ने 2 साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया

सिद्धार्थनगर में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को सजा:न्यायालय ने 2 साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया

सिद्धार्थनगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार 6 अप्रैल को सुनाया गया। ये मामले डुमरियागंज थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। पहले मामले में, अभियुक्त संजू उर्फ रौव्वाब पुत्र शरीफ, निवासी बसडिलिया, थाना डुमरियागंज को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत 2 वर्ष 10 माह के कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरे मामले में, संजू उर्फ रौव्वाब पुत्र शरीफ (निवासी बसडिलिया, थाना डुमरियागंज) और नौशाद पुत्र इबरार (निवासी धनखरपुर, थाना भवानीगंज) को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 2 वर्ष 2 माह 10 दिन के कारावास के साथ प्रत्येक पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाया। बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया इन सभी मामलों की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी, सिद्धार्थनगर मनोज कुमार तिवारी की अदालत में हुई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष को मजबूत करने और आरोपियों को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव तथा न्यायालय में पैरवी करने वाले आरक्षी राजू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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