पॉक्सो आरोपी बोला- उसी लड़की से शादी करूंगा:हाईकोर्ट ने कहा- शादी करके दोनों हलफनामे के साथ पेश हों तब रद्द होगी FIR
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पॉक्सो आरोपी बोला- उसी लड़की से शादी करूंगा:हाईकोर्ट ने कहा- शादी करके दोनों हलफनामे के साथ पेश हों तब रद्द होगी FIR
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाक्सो एक्ट के आरोपी की सपरिवार गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट में आरोपी ने कहा- कि मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जज ने आदेश दिया कि छः हफ्ते में शादी करके दोनों हलफनामे के साथ अगली सुनवाई की तिथि पर हाजिर हों। खंडपीठ ने मुकेश कुमार और चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया। आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि बलिया के नगरा थाने में 10 अक्टूबर 2024 को घटना हुई थी। 6 जनवरी 2026 को FIR हुई। बताया कि घटना के तीन महीने बाद 4 जनवरी 2025 को पीड़िता ने थाने में शिकायत की थी। इसके बाद वह चुप रही। फिर एक साल बाद 4 दिसंबर 2025 को अदालत में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी। यह पूरी कार्रवाई दुर्भावना से की गई है। इसलिए FIR रद्द की जाए। मजिस्ट्रेट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। बलात्कार की कोशिश और यौन शोषण करने का आरोप लगाया। जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने जब शादी से इंकार किया तो एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी ने कोर्ट में कहा कि मैं पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद कोर्ट ने छः हफ्ते बाद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कहा कि दोनों शादी करते हैं तो अगली तिथि पर हलफनामे के साथ हाजिर हों।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
