बहराइच में 5 साल पुराने हत्या केस में फैसला:दो दोषियों को आजीवन कारावास, दो को 10-10 साल की सजा
बहराइच की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया। इनमें से दो को आजीवन कारावास और दो को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रूपईडीहा थाना क्षेत्र के चिकनिया गांव के पास एक नहर किनारे मार्च 2020 में शव बरामद हुआ था। शव पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई गई। चौकीदार जिमिदार की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में सामने आए नाम उस समय के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने टीम के साथ जांच की तो हत्या में रिसिया इलाके के सादिक अली, रियाज, नन्हे और सायरा का नाम सामने आया। पुलिस ने चारों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत केस दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सरकारी वकील ने मांगी कठोर सजा मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन शर्मा की अदालत में हुई। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सभी अभियुक्तों को कठोर सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया। इतनी हुई सजा और जुर्माना कोर्ट ने सादिक अली और नन्हे को आजीवन कारावास और 1.30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं रियाज और सायरा को हत्या की साजिश में दोषी मानते हुए 10-10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर सभी अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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