बेमौसम बारिश से फसल नुकसान, 72 घंटे में दें सूचना:रामपुर में बीमा क्लेम के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश
![]()
बेमौसम बारिश से फसल नुकसान, 72 घंटे में दें सूचना:रामपुर में बीमा क्लेम के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश
रामपुर में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान से किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बीमित किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, मसूर, सरसों जैसी फसलों का बीमा कराने वाले किसान, फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना सुनिश्चित करें। किसान अपनी शिकायत बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज करा सकते हैं। यदि फोन पर सूचना दर्ज नहीं हो पाती है, तो वे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, बैंक शाखा या जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित सूचना भी दे सकते हैं। सूचना देते समय किसानों को खतौनी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी। यह प्रक्रिया बीमा क्लेम में किसी भी बाधा से बचने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जिन किसानों की फसल में 30 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें अपनी तहसील में संपर्क कर स्थलीय निरीक्षण कराना होगा। इसके बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि समय पर सूचना देना ही बीमा क्लेम पाने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा कराएं। फसल बीमा कराने के लिए किसान नजदीकी बैंक, जन सेवा केंद्र या पीएमएफबीवाई (PMFBY) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
