12 लाख रुपए के लिए दोस्त को मार डाला:आगरा में नहर में शव फेंका था, 15 साल बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली
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12 लाख रुपए के लिए दोस्त को मार डाला:आगरा में नहर में शव फेंका था, 15 साल बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली
आगरा में करीब 15 साल पुराने ठेकेदार हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अड्डू उर्फ मोहन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 13 दिसंबर 2011 का है। थाना सैया क्षेत्र के अयेला गांव के पास नहर में एक शव मिला था। बाद में उसकी पहचान छत्तीसगढ़ के रामस्वरूप के रूप में हुई। जांच में पता चला कि अड्डू उर्फ मोहन ने अपने साथी मुक्के उर्फ मुकेश के साथ मिलकर हत्या की थी। दोनों ठेकेदारी का काम करते थे। भट्टे के लिए मजदूर लाने के नाम पर 12 लाख रुपए मिले थे। पैसे हड़पने और निजी विवाद के चलते आरोपी ने रामस्वरूप की हत्या कर दी। इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। सह-आरोपी मुक्के उर्फ मुकेश की पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ केस खत्म कर दिया गया था।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
