नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:साढ़े 6 साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर की थी दरिंदगी
सोनभद्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोषी महेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। यह मामला करीब साढ़े छह वर्ष पुराना है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 12 फरवरी 2019 को पुलिस में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 6 फरवरी 2019 को शाम 7 बजे जब उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी, तभी रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी महेश पुत्र शिवनारायण उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने महेश के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, 7 गवाहों के बयान दर्ज किए और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके बाद महेश को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।
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