एससी-एसटी कोर्ट ने पूर्व बीडीओ समेत चार अधिकारी तलब किए:दलित को ब्लॉक से भगाने के आरोप में पेश होने का आदेश
![]()
एससी-एसटी कोर्ट ने पूर्व बीडीओ समेत चार अधिकारी तलब किए:दलित को ब्लॉक से भगाने के आरोप में पेश होने का आदेश
हरदोई में विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में आवास न मिलने और जातिसूचक अपशब्द कहने के आरोप में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन बीडीओ सहित चार अधिकारियों को तलब किया है। सभी आरोपितों को 25 अप्रैल को अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह मामला ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरनई-चतरखा से संबंधित है। यहां की निवासी रामेश्वरी पत्नी रामविलास ने वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था। पात्र होने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं मिला। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कच्चे मकान में रहने के कारण उन्होंने कई बार ब्लॉक पहुंचकर जांच और आवास दिलाने की मांग की। आरोप है कि इस दौरान जिम्मेदार अधिकारियों ने उनकी बात अनसुनी की और जातिसूचक अपशब्द कहकर उन्हें अपमानित करते हुए ब्लॉक से भगा दिया। इसके बाद रामेश्वरी ने एडीजे द्वितीय, स्पेशल जज एससी-एसटी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन बीडीओ विजय नारायण राजपूत, वर्तमान एडीओ पंचायत, तत्कालीन सचिव विमल श्रीवास्तव और नीरज को तलब किया है। एडीओ पंचायत ने पुष्टि की है कि सम्मन प्राप्त हो गया है और सभी संबंधित अभिलेखों के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
