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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिलाधिकारी के सख्त निर्देश:ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ा


                 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिलाधिकारी के सख्त निर्देश:ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ा

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिलाधिकारी के सख्त निर्देश:ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ा

कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को लेकर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के हर गांव को सुगम, सुरक्षित और किफायती परिवहन सेवा से जोड़ना था। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने निर्देश दिए कि सभी ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत और व्यावहारिक रूट चार्ट तैयार किया जाए। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक परिवहन सुविधा पहुंचाना है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन निजी सहभागिता से संचालित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो वाहन संचालित हों और हर ग्राम पंचायत को प्रतिदिन न्यूनतम दो बार परिवहन सुविधा मिलनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि आवेदन, चयन और वाहन उपलब्धता की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएगी। अब तक प्राप्त पांच आवेदनों की जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार ने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत संचालित होने वाले वाहनों को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-66 के अंतर्गत परमिट से छूट दी गई है। इससे संचालन में आसानी होगी और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक के समापन पर, जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को योजना की नियमित समीक्षा करने और 13 अप्रैल 2026 की अंतिम तिथि से पहले सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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