अलीगढ़ में 2 बहनों से छेड़छाड़ के दोषी को सजा:कोर्ट ने 3 साल की सजा और 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
यूपी के अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना इलाके में छह साल पहले दो नाबालिग बहनों से हुई छेड़छाड़, मारपीट और गाली गलौज के मामले में विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने आरोपी आकाश पुत्र हरिश्चंद्र को दोषी पाया। अदालत ने उसे 3 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया। जुर्माने की राशि में से 10-10 हजार रुपए दोनों पीडि़ताओं को देने का भी आदेश अदालत ने दिया है। जानिए पूरा मामला
एडीजीसी महेश सिंह और रघुवंश शर्मा के मुताबिक, यह घटना 24 जुलाई 2019 की शाम लगभग 5 बजे हुई। अकराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में मां और उसकी बेटी (प्रथम पीड़िता) खेत पर भूसा लेने गई थीं। उसी समय आरोपी आकाश वहां आया और उन्होंने दोनों पर गंदी गालियां दीं। आरोपी ने तमंचा दिखाते हुए धमकाया कि “तुम्हारे यहां रोने वाला पैदा नहीं होंगे।” इससे पहले भी आरोपी ने दोनों बहनों को स्कूल जाते समय रास्ते में छेड़ा और उल्टी-सीधी बातें की। शिकायत और पुलिस कार्रवाई
25 जुलाई 2019 को महिला ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दोनों बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। 13 अगस्त को एसएसपी के समक्ष पेश होकर शिकायत दर्ज कराई गई। एसएसपी के आदेश पर 22 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि आकाश नाबालिग बेटियों के साथ अश्लील भाषा का प्रयोग करता और बुरी नीयत से देखता था। विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट भी करता था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा और 25 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट अदालत में पेश की। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आकाश को दोषी पाया और सजा सुनाई। इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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