भास्कर न्यूज| मुंगेर छठ पर्व के अवसर पर विभिन्न गंगा घाटों पर 27 व 28 अक्टूबर को अत्यधिक भीड़ होने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी निखिल धनराज ने गंगा नदी में निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा दिया है। साथ ही, गंगा घाटों पर भीड़ वाले स्थानों पर आतिशबाजी की संभावना से भी अवांछित स्थिति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। छठ पूजा क्षेत्र में आतिशबाजी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने भीड़ नियंत्रण व गंगा में नावों का अधिग्रहण कर प्रशासनिक देख-रेख में प्रशिक्षित गोताखोरों की लाइफ जैकेट के साथ प्रतिनियुक्ति करते हुए नावों का परिचालन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही घाटों पर लोहा, स्टील व पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि वाले अवैध पटाखे जैसे-कार्बाइड गन का निर्माण एवं विभिन्न बाजारों में विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कार्बाइड गन से आमजनों में विशेषकर छोटे बच्चों की आंख की रोशनी चले जाने व चेहरे झुलसने के साथ ही पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना के दृष्टिकोण से अवैध रूप से निर्मित पटाखे के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। कार्बाइड गन के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता एवं जनमानस को अवगत कराने के भी निर्देश दिया गया है।
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