दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
https://ift.tt/NRcSinh
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply