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गांजा के साथ गिरफ्तार ड्राइवर व खलासी को 10-10 साल की सजा

मुजफ्फरपुर | नेपाल के 557 किलो 320 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार ट्रक चालक व खलासी को विशेष एनडीपीएस कोर्ट- 1 के जज अमित कुमार सिंंह ने दस- दस साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर एक- एक लाख रुपए जुर्माना किया। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल अतिरिक्त जेल में बिताना होगा। वैशाली िजले के राजापाकड़ बरुआ बहुआरा निवासी चालक प्रमोद कुमार व हाजीपुर के कटरा निवासी खलासी मजनू पटेल उर्फ संतोष को सजा सुनाई गई है। दोनों को 25 जनवरी 2023 को साहेबगंज के एसएच-74 चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन थानेदार राजेश रंजन ने झारखंड में निबंधित 12 चक्के वाले ट्रक को जब्त किया था। ट्रक की तलाशी में केबिन के ऊपर बने तहखाने मंे ‌रखा 15 पैकेट गांजा बरामद किया गया। चालक ने बताया नेपाल में नमक को अनलोड कर गांजा लोड किया। मुजफ्फरपुर के बालूघाट निवासी विकास कुमार उर्फ राजा व जितेंद्र ने गांजा लोड कराया।


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