DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

कुशीनगर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत हुई कार्रवाई, 4 साल बाद आया फैसला

कुशीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है। यह मामला थाना जटहां बाजार क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2021 में दर्ज इस मुकदमे में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त बलिराम गुप्ता, निवासी बढ़याछापर, पड़री पिपरपाती को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त क्षेत्र में मौजूद है और भागने की कोशिश कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके कपड़ों पर खून के निशान पाए गए थे। पूछताछ के दौरान, अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। इसे कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। मामले की विवेचना के दौरान, पुलिस ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाहों को एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ।
इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी के लिए पैरोकार कांस्टेबल प्रदीप यादव, थानाध्यक्ष जटहाँ बाजार आलोक कुमार और डीजीसी (क्रिमिनल) जे.पी. यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस मॉनिटरिंग सेल की लगातार निगरानी में केस की सुनवाई को प्राथमिकता दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना और पीड़ित पक्ष को समयबद्ध न्याय दिलाना है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में तेजी से विवेचना और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा।


https://ift.tt/sxrn3du

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *