बिजनौर कोर्ट संख्या 7 के अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने युवती का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में नीटू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नीटू को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि यह मामला नजीबाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट से संबंधित है। रिपोर्ट में बताया गया था कि 29 अक्टूबर 2019 की रात को उसकी बेटी का नांगल थाना क्षेत्र के नीटू, रॉकी (पुत्र अतर सिंह) और उसकी बहन शिवानी ने अपहरण कर लिया था। वे उसे देहरादून ले गए थे। देहरादून में आरोपी नीटू ने पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को विरोध करने या किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पुलिस की विवेचना के दौरान रॉकी और शिवानी की अपराध में संलिप्तता नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस ने केवल नीटू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। विचारण के दौरान पेश किए गए तमाम सबूतों के आधार पर अदालत ने नीटू को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।
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