इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र के गांव ढुलबजा में जमीनी विवाद के चलते मां बेटे की बेरहमी से हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। करीब ढाई साल पुराने इस दोहरे हत्याकांड में महिला सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 24 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 21 अक्टूबर 2023 को गांव ढुलबजा निवासी अमित कुमार अपनी पत्नी रिंकी के साथ खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान जमीनी विवाद को लेकर आधा दर्जन के करीब लोग वहां पहुंचे और अमित पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से अमित की मौके पर ही मौत हो गई। मां की भी बेरहमी से हत्या बेटे पर हमले की सूचना मिलने पर अमित की मां राम पूती खेत पर पहुंचीं। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें भी गोली मार दी और इसके बाद फावड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस दौरान अमित की पत्नी रिंकी किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलने में सफल रही। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। कोर्ट का फैसला और सजा घटना के बाद रिंकी की तहरीर पर पुलिस ने सत्यवीर पुत्र अरविंद, अरुण उर्फ आशू उर्फ अमन पुत्र अरविंद, सीमा पत्नी अरविंद निवासी उदयपुर ऊसराहार और योगेंद्र उर्फ सोनू यादव पुत्र महावीर निवासी ढुलबजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे की कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चारों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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