झांसी में छेड़छाड़ के आरोपी शाहिद को कोर्ट ने शनिवार को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसने 6 साल पहले मंदिर जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर मारपीट भी की थी। आरोपी साहिद को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा और 6 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्द नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। पीछे से आ रही थी मां विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक लड़की ने कोतवाली थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह 14 अप्रैल 2019 को अपने घर से पंचकुइयां माता मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी। पीछे से मां आ रही थी। जब वह बकरा मंडी में पहुंची तो वहां के शाहिद पुत्र चंदू ने जबरन रास्ता रोक लिया। छेड़छाड़ कर मारपीट की। चिल्लाने पर पीछे से मां आ गई। तब आरोपी मौके से भाग गया था। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अब तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी शाहिद को सजा सुनाई गई है।
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