बांदा जेल से 29 जनवरी को जमानत पर रिहा हुए स्क्रैप माफिया रवि काना को पुलिस तलाश रही है। वहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसकी ओर से कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई है। याचिका पर 11 फरवरी को सुनवाई होगी। इसकी जानकारी आरोपी के वकील ललित मोहन गुप्ता ने दी। रविंद्र सिंह उर्फ रवि नागर उर्फ रवि काना पर स्क्रैप कारोबार की आड़ में अवैध वसूली, जमीन कब्जाने, धमकी देने, मारपीट और संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर की कोर्ट से बी-वारंट के बावजूद रवि काना को बीते 29 जनवरी को बांदा जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि रवि काना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं के तहत पिछले माह सेक्टर-63 थाने में केस दर्ज हुआ था। वह पहले से ही अन्य मुकदमों में जिला कारागार बंद था। रवि काना को रिहा करने पर बांदा के जेल प्रशासन से अदालत ने स्पष्टीकरण तलब किया था। वहीं नोएडा पुलिस की टीम लगातार रवि काना की गिरफ्तारी कर प्रयास कर रही है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
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