कासगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 19 फरवरी को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन 12 फरवरी तक ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए हैं। इसी के अनुपालन में कासगंज जनपद में फरवरी माह में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। विवाह के लिए वधू की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना हेतु 60,000 रुपये की सहायता राशि सीधे कन्या के खाते में हस्तांतरित की जाती है। विवाह संस्कार के लिए 25,000 रुपये की उपहार सामग्री भी भेंट स्वरूप दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम आयोजन पर भोजन, पंडाल, पेयजल, विद्युत/प्रकाश और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर 15,000 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रतिभाग करने के इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से विभागीय वेबसाइट https://ift.tt/IxkVzig पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। शासनादेश के अनुसार, विवाह तिथि से एक सप्ताह पूर्व यानी 12 फरवरी 2026 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को ही ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के क्रम में स्वीकार किया जाएगा।
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