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बदायूं पूर्व विधायक पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का केस दर्ज:कार्यालय पर लगे प्रतिबंधित तार में करंट से बंदर की मौत हुई

बदायूं में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक हाजी मुसर्रत अली उर्फ बिट्टन के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सहसवान कोतवाली में की गई है। हाजी बिट्टन वर्तमान में समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हैं। पूर्व विधायक के सहसवान स्थित कार्यालय की चाहरदीवारी पर प्रतिबंधित कांटेदार तार लगे हुए थे, जिनमें कथित तौर पर बिजली का करंट भी छोड़ा गया था। शुक्रवार शाम इसी तार की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई। पशु प्रेमियों द्वारा यूपी 112 को सूचना दिए जाने के बाद पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। पीएफए अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा की तहरीर के आधार पर सहसवान कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तहरीर में बताया गया है कि सहसवान के मोहल्ला शहबाजपुर स्थित पूर्व सिनेमा हॉल में हाजी बिट्टन के कार्यालय की बाउंड्री पर शासन द्वारा प्रतिबंधित ब्लेड वाले तार लगे हैं, जिनमें अवैध रूप से करंट प्रवाहित किया गया था। राष्ट्रीय बजरंग दल संगठन के नगलाध्यक्ष गौरव मौर्या ने विकेंद्र शर्मा को बंदर की मौत की सूचना दी थी। इस मामले पर पूर्व विधायक हाजी बिट्टन का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। हाजी बिट्टन 2012 से 2017 तक बिल्सी विधानसभा से बसपा के विधायक रहे थे। 2017 में वे चुनाव हार गए थे। 2022 में बसपा ने उन्हें सहसवान विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वे फिर चुनाव हार गए और बाद में सपा में शामिल हो गए।


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