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गोंडा में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर कड़ा रुख:15 फरवरी तक पंजीकरण करने के निर्देश, दोषी मिलने पर कार्रवाई

गोंडा जिले में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मुतवल्लियों को 15 फरवरी, 2026 तक ‘उम्मीद’ केंद्रीय पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित मुतवल्ली स्वयं जिम्मेदार होंगे और गलत जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी संपत्ति छूटने न पाए सभी हर हाल में उम्मीद पोर्टल पर फीड होनी चाहिए अन्यथा उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। गोंडा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ, गोंडा, रमेश चंद्र ने बताया कि मुतवल्ली (मेकर) द्वारा वक्फ संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2026 निर्धारित है। इसके बाद वक्फ बोर्ड द्वारा विवरणों की जांच 15 अप्रैल, 2026 तक पूरी की जाएगी, और वक्फ बोर्ड स्तर से अनुमोदन की अंतिम तिथि 05 जून, 2026 तय की गई है। रमेश चंद्र ने जिले के समस्त मुतवल्ली, प्रबंधक समितियों और प्रशासकों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अपनी वक्फ संपत्तियों का विवरण हर हाल में 15 फरवरी, 2026 तक ‘उम्मीद’ पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियत तिथि तक विवरण दर्ज न होने पर संबंधित मुतवल्ली और प्रबंधक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। समय कम होने के कारण सभी संबंधितों से शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की गई है। यह निर्देश वक्फ कानून संसद से पारित होने के बाद दिए गए थे। कानून का उद्देश्य सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण एक केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज करना और उनकी जांच करना है। जो संपत्तियां सरकारी रजिस्टर में दर्ज होंगी, उन्हें ही वक्फ संपत्ति माना जाएगा। जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ द्वारा कब्जा करके वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है, उन्हें खाली कराया जाएगा। यह पंजीकरण का एक और अवसर प्रदान किया गया है।


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