आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहर में अवैध और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को भगवान टॉकीज के पास नेहरू नगर, एमजी रोड, 100 फुटा रोड सहित कई इलाकों में बिना मानचित्र स्वीकृति कराए बनाए जा रहे मकानों को सील कर दिया गया। ADA की ओर से लगातार अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों और बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हरिपर्वत और छत्ता वार्ड में भी सीलिंग अभियान चलाया गया। नेहरू नगर में निर्माण सील प्रवर्तन टीम ने भगवान टॉकीज के पास नेहरू नगर, एनएच-2, वार्ड हरिपर्वत-1 में नवीन पालवाल द्वारा भूखंड संख्या 36/237 पर किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28क(1) के तहत की गई। छत्ता वार्ड में दो मकानों पर कार्रवाई छत्ता वार्ड प्रथम में एमजी रोड पर पीएनबी बैंक के बगल वाली गली में महेंद्र प्रताप द्वारा किए जा रहे बिना नक्शा स्वीकृति निर्माण को सील किया गया। वहीं छत्ता वार्ड द्वितीय में 100 फुटा रोड स्थित कानावानी रेजीडेंसी में एमपी अग्रवाल व कन्हैया बंसल द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण पर भी सील लगा दी गई। प्रवर्तन टीम रही मौजूद यह कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर सहायक अभियंता वेद प्रकाश अवस्थी और अवर अभियंता राजीव कुमार के नेतृत्व में की गई। अभियान में सुपरवाइजर मुशा फैजदार और प्रवर्तन टीम शामिल रही। सीलिंग की कार्रवाई पुलिस बल के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। ADA अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखा जाएगा।
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