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बरेली में खूनी मांझे के खिलाफ महाअभियान:प्रशासन की छापेमारी से हड़कंप, डीएम बोले- सूचना देने वाले होंगे पुरस्कृत

मांझा नगरी के नाम से मशहूर बरेली में खूनी मांझे के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद डीएम और SSP के निर्देश पर जिले भर में सघन छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने भारी पुलिस बल के साथ आजमनगर की पतंग मार्केट में अचानक दबिश दी। पुलिस की इस कार्रवाई से बाजार में भगदड़ मच गई। हालांकि, इस दौरान पुलिस को मौके से चाइनीज मांझा बरामद नहीं हुआ, लेकिन कारीगरों और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है। 20 दिन में 8 मुकदमे दर्ज
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 15 जनवरी से ही जिले में अवैध मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 20 दिनों के भीतर पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों में 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। इस कार्रवाई में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 60 चरखी चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। एसएसपी ने साफ किया कि सभी सीओ के नेतृत्व में टीमें गठित हैं, जो 11 फरवरी तक लगातार सत्यापन और छापेमारी का काम करेंगी। उन्होंने बताया कि सभी थानों में मांझा कारीगरों के साथ मीटिंग भी की गई है। डीएम ने बनाई विशेष कमेटियां
डीएम अविनाश सिंह ने शासनादेश का हवाला देते हुए जिले में सिंथेटिक, नायलॉन और सीसा लेपित मांझे के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं। शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट (सिटी मजिस्ट्रेट) और अपर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पुलिस और जीएसटी अधिकारियों की टीमें बनाई गई हैं। वहीं, ग्रामीण इलाकों में एसडीएम और तहसीलदार इस अभियान की कमान संभालेंगे। यह टीमें हर दुकान और गोदाम की तलाशी लेंगी। होगी 5 साल की जेल
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित मांझे के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर उल्लंघन जारी रहता है, तो सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। सूचना देने वाले होंगे मालामाल
डीएम ने एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण या बिक्री की सटीक सूचना प्रशासन को देगा, उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए पुलिस का सहयोग करें। मौत हुई तो लगेगा मर्डर का केस
योगी सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, अब चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी क्षेत्र में चाइनीज मांझे की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसे ‘हत्या’ माना जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस संबंधित दोषी के खिलाफ हत्या की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।


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