बदायूं में नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी की अदालत ने दोषी को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। यह राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया कि यह घटना बिल्सी थाना क्षेत्र की है। पीड़ित लड़की के पिता ने 8 जून 2023 को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार, 1 जून को दोपहर करीब 12 बजे जब घर पर कोई नहीं था, तब उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया गया। शिकायत में बताया गया कि मोमिन पुत्र रहमान अली निवासी गांव कैथवा, थाना बेला, औरैया, अपने पिता रहमान, मैनाज और 3-4 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी घर में रखे बड़ी बेटी की शादी के लिए 50 हजार रुपये नकद और डेढ़ लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात भी ले गए थे। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया था कि यह घटना ‘लव जिहाद’ के इरादे से की गई थी, ताकि नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराया जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद लड़की की तलाश शुरू की और बाद में उसे बरामद कर लिया। मुख्य आरोपी मोमिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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