कासगंज जनपद न्यायालय में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही, 11 से 13 मार्च 2026 तक लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालतें भी लगेंगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के सचिव गिरेन्द्र सिंह ने दी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में हो रहा है। इसमें बैंक संबंधी मामले, पारिवारिक/वैवाहिक विवाद, आरबीट्रेशन वाद, सेवा संबंधी वेतन एवं भत्ते के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं और धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, लंबित उत्तराधिकार मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टॉम्प व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत, टेलीफोन और जल से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव ने स्पष्ट किया कि 11, 12 और 13 मार्च 2026 को समस्त न्यायालयों में लघु आपराधिक मामलों (Petty Offenses) के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित होंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश रामेश्वर सिंह के निर्देशानुसार, वादकारियों से अपील की गई है। उनसे कहा गया है कि वे अपने लंबित लघु आपराधिक मामलों को विशेष लोक अदालतों में और अन्य प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर लाभ उठाएं।
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