कानपुर देहात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फरवरी माह का खाद्यान्न वितरण 8 से 26 फरवरी 2026 तक निःशुल्क किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अभिषेक कुरील ने बताया कि इस अवधि में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राशन मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, अंत्योदय कार्ड पर कुल 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो ज्वार शामिल है। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 2 किलो ज्वार निर्धारित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपनी नजदीकी उचित दर दुकान पर जाकर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लें। बिना सत्यापन वाली यूनिट का खाद्यान्न इस माह जारी नहीं होगा। अगले माह भी राशन तभी मिलेगा जब ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ भी मिलेगा, जिससे वे किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। यदि आधार प्रमाणीकरण में कोई समस्या आती है, तो 26 फरवरी को मोबाइल ओटीपी (प्रॉक्सी) के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर राशन प्राप्त करें और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें, ताकि किसी भी परिवार को उनके हक से वंचित न होना पड़े।
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