विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जिले में अभी 6 लाख नोटिस और भेजे जाएंगे। ये नोटिस ऐसे मतदाताओं को जाएंगे, जिनकी मैपिंग हो चुकी है लेकिन कुछ न कुछ गलती रह गई। नोटिस के बाद गलतियों को सुधारा जाएगा। बीएलओ नोटिस लेकर जाएंगे और मौके से ही गलती सुधारने का प्रयास करेंगे।
नाम, उम्र सहित अन्य छोटी गलतियां रह जाने के बाद अब नोटिस भेजकर सुधार करने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन कार्यालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इस तरह के मतदाताओं में वितरण के लिए नोटिस प्रिंट कराए जा रहे हैं। बीएलओ मौके पर ही दस्तावेज स्कैन कर अपलोड कर देंगे, जिसके बाद सुधार हो जाएगा। जिनकी मैपिंग नहीं हुई, उनकी पहले से चल रही सुनवाई जिले में 2003 की मतदाता सूची से जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पायी है, उनकी संख्या 2 लाख 83 हजार है। ऐसे लोगों की सुनवाई चल रही है। इसी बीच 6 लाख मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनकी मैपिंग तो हुई लेकिन कोई न कोई गलती रह गई। इस तरह की गलतियां सुधारने के लिए बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया है। नोटिस बांटने के बाद बीएलओ उसे संशोधित कराएंगे। जानिए उम्र में कितना अंतर है तो दस्तावेज मांगे जाएंगे लॉजिकल डिस्क्रिस्पेंसी के अंतर्गत पिता और पुत्र-पुत्री के उम्र में 15 साल से कम अंतर या मतदाता और उसकी दादा दादी, नाना नानी की उम्र में 40 साल से कम अंतर है तो दस्तावेज मांगे जाएंगे। कुछ ऐसे मतदाता हैं, जिनके मैपिंग के दौरान पिता की जगह दादा-दादी सलेक्ट हो गया और उम्र के अनुसार गलतियां नजर आ रही हैं। ऐसी ही गलतियों की सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता सूची में जो गलतियां थी, उसें भी साफ्टवेयर ने पकड़ा है। अब इसमें सुधार किया जाएगा। नए मतदाता के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन फार्म 6 जमा करके नए मतदाता बनने के लिए शुक्रवार को अंतिम मौका है। अनंतिम मतदाता सूची में 36.20 लाख मतदाता हैं, जिसमें वहीं मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फार्म 7 और नाम, पते में बदलाव के लिए फार्म 8 भरा जा सकता है। जिले में नए मतदाता बनने के लिए करीब 1.25 लाख लोगों ने फार्म 6 भरा है। जबकि करीब 32 हजार मतदाताओं ने सुधार के लिए फार्म-8 भरा है। इसी प्रकार अपात्रों का नाम काटने के लिए भी दावे-आपत्तियां के अंतर्गत अपात्रों के नाम काटने के लिए फार्म-7 भरे जा रहे हैं। दावे आपत्तियों में अंतिम दिन आज
एसआईआर में शुक्रवार को दावे-आपत्तियों का अंतिम दिन है। इसमें 18 वर्ष उम्र पूरी करने वाले एवं छूटे हुए लोग मतदाता बनने के लिए फार्म भर सकते हैं, जबकि मतदाता सूची में गलती होने पर सुधार भी करा सकते हैं। इसके साथ ही सूची में अपात्र मतदाता होने पर आपत्ति भी कर सकते हैं। जानिए क्या कहते हैं अधिकारी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मैपिंग वाले मतदाताओं के नाम या उम्र सहित अन्य त्रुटियां हैं, इसमें सुधार के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 6 लाख है। इस नोटिस के जवाब में मतदाताओं को सुनवाई में नहीं जाना होगा। बीएलओ ही दस्तावेज लेकर अपलोड कर देंगे तो सुधार हो जाएगा।
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