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दहेज हत्या के दो दोषियों को 10 साल की सजा:बलरामपुर कोर्ट ने 2-2 हजार का लगाया जुर्माना

बलरामपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में बलरामपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी के क्रम में की गई। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में इस मामले में सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई थी। प्रकरण के अनुसार, 06 मार्च 2022 को थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा निवासी सुन्दरवती देवी ने लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया गया। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया था। इस संबंध में थाना को. देहात में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आशीष कुमार सोनकर पुत्र मिश्रीलाल सोनकर और मिश्रीलाल सोनकर पुत्र सुकई, निवासीगण भुईरी मश0 सुल्तानपुर, थाना को. देहात, बलरामपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्रा ने की थी, जिसके उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान, मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में, जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह और थाना को. देहात की पुलिस टीम ने सशक्त व प्रभावी पैरवी की। प्रभावी साक्ष्य और ठोस अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई। यह फैसला समाज में दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है।


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