विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत वोटरों की समस्याओं के निदान के लिए हर मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर प्रतिदिन बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) सुबह 10 से 12 बजे तक मिलेंगे। इसके माध्यम से मतदाताओं को नाम जोड़ने, संशोधन और दावे-आपत्तियों से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाताओं को सुविधाएं मुहैया कराना उद्देश्य एडीएम (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मतदाता सहायता केंद्रों से संबंधित व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। इसको लागू करने का उद्देश्य जिले में एसआईआर के तहत मतदाताओं को जरुरी सुविधाएं मुहैया कराना है। सहायता केंद्र पर मतदाता को वोटर लिस्ट से संबंधित सभी जानकारी व सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जाएंगी। फार्म 06, 07 व आठ भी मिलेंगे मतदाता सहायता केन्द्रों पर सोमवार से शनिवार में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य होगी। बीएलओ के पास 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची (ड्राफ्ट लिस्ट), पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 (SIR 2003) की अन्तिम मतदाता सूची तथा मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि (डुप्लीकेट) की सूची भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही पर्याप्त मात्रा में फार्म-6, 7, 8 और घोषणा पत्र भी उपलब्ध रहेंगे। मतदाता सहायता केन्द्र पर 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग और फार्म-6, 7, 8 को भरने में बीएलओ द्वारा पात्र नागरिकों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु भी निर्देश दिए गए हैं।
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