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कासगंज में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा:कोर्ट ने 55-55 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

कासगंज न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यह मामला कासगंज के थाना गंजडुंडवारा में केस दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 302, 452, 323, 504, 506 और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। दोषी रत्नेश पुत्र दुलारे और आशीष पुत्र रत्नेश, कादरगंज रोड, कस्बा व थाना गंजडुंडवारा, कासगंज के निवासी हैं। न्यायालय ने उन्हें हत्या के मामले में दोषी पाया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान दो। तहत कासगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।


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