अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनवरी माह में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने विभिन्न वादों में कुल 7 लाख 74 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। यह जानकारी सहायक आयुक्त (खाद्य) मानिक चंद सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए खाद्य एवं पेय पदार्थों के नमूनों की जांच की गई। इसमें पनीर, दूध, दाल, मैदा, खोआ, पेड़ा और सिंघाड़ा आटा जैसे कई खाद्य पदार्थ अवमानक पाए गए। इसके बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं, विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और विनिर्माताओं के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा कुल 25 मामलों में दोष सिद्ध होने पर अलग-अलग मामलों में 17 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया। सर्वाधिक अर्थदंड चना दाल के एक मामले में 1 लाख रुपये और सिंघाड़ा आटा के एक मामले में 70 हजार रुपये का लगाया गया। वहीं, पनीर एवं मिश्रित दूध के कई नमूनों में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर 20 हजार से 35 हजार रुपये तक का जुर्माना किया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य) ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलावटी एवं अवमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध नियमित जांच, नमूना संग्रहण एवं विधिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि वे खाद्य सामग्री केवल लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खरीदें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। इसे आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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