सोनभद्र। ढाई साल पहले पिपरी थाना क्षेत्र के मूर्धवा मोड़ से 320 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दो तस्करों अर्जुन राम और शर्मानन्द पटेल उर्फ विक्की को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि उनकी सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 अगस्त 2023 को दोपहर 12 बजे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) लखनऊ के आसूचना अधिकारी रवि प्रकाश को एसटीएफ लखनऊ के पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार सिंह से एक सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि अर्जुन राम और शर्मानन्द पटेल उर्फ विक्की नामक दो तस्कर एक ट्रक के केबिन में बने गुप्त स्थान में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर ले जा रहे हैं। यह भी बताया गया था कि यह ट्रक 18 अगस्त 2023 को मूर्धवा मोड़ से होकर गुजरने की संभावना है। इस सूचना पर पुलिस की कई टीमें गठित की गईं और ट्रक का इंतजार किया जाने लगा। उसी दिन दोपहर 3:20 बजे बभनी की ओर से आ रहे ट्रक को रोका गया। पूछताछ में दोनों तस्करों ने अपना नाम-पता सूचना के अनुरूप ही बताया। गांजे के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर तस्करों ने ट्रक के केबिन में बने गुप्त स्थान से 160 पैकेट निकाले। प्रत्येक पैकेट 2 किलोग्राम का था, इस प्रकार कुल 320 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पिपरी पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान किया था। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अदालत ने दोनों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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