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अमेठी में 25 साल पुराने हत्या मामले में फैसला:तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास, 42 हजार जुर्माना भी लगा

अमेठी में 25 साल पुराने हत्या के एक मामले में सुल्तानपुर जिला न्यायालय की स्पेशल जज एससी, एसटी कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मंधा गांव का है। 18 मई 2001 की रात करीब 9:30 बजे, दलित गोपीचंद पुत्र भगौती के भाई पर पास के गांव के शेष प्रताप सिंह, शिवफूल सिंह और बृजेश प्रताप सिंह पुत्रगण अवधेश प्रताप सिंह समेत दो अन्य ने हमला किया था। आरोपियों ने पहले लाठी-डंडों से हमला किया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद, गोपीचंद पुत्र भगौती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तत्कालीन क्षेत्राधिकार रविंद्र कुमार सिंह ने मामले की विवेचना की। उन्होंने 25 नवंबर 2002 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र संख्या ए-70 दाखिल किया था। स्पेशल जज एससी, एसटी कोर्ट ने तीनों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 42 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है।


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