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वाराणसी के मैरिज-लॉन और DJ संचालकों को पुलिस-कमिश्नर का अल्टीमेटम:सड़क पर पार्किंग कराई तो लाइसेंस निरस्त, आतिशबाजी और शोर शराबे पर जाएंगे जेल

वाराणसी में शादियों का सीजन में ट्रैफिक की दुश्वारियों को बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने गेस्ट हाउस, बैंक्वेट और लॉन संचालकों को पुख्ता इंतजाम का अल्टीमेटम दिया है। आयोजन स्थल पर पार्किंग, डीजे और आतिशबाजी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नियम तोड़ने वालों पर केस दर्ज करने और जेल भेजने की कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीपी ने पुलिस की मशक्कत को कम करने के लिए लॉन संचालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया। बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने एवं जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई भाग के उपयोग और शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात हेतु खुला रखने के निर्देश दिए गए। मंगलवार की रात पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शहर में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने, सड़क अवरोध रोकने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की कवायद शुरू की। सीपी ने पुलिस लाइन सभागार में मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ संवाद किया। सीपी ने सभी को निर्देशित किया कि सभी मैरिज लॉन संचालक अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें। बारात और अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर हो। यदि निर्धारित पार्किंग का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग पाया गया तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लॉन संचालकों को बाहर पार्किंग व्यवस्था हेतु 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करने की बात भी कही ताकि इंतजाम बेहतर रहे। आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न न होने देने तथा बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने एवं जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया। बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई भाग के उपयोग और शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात के लिए खुला रखने के निर्देश दिए गए। डीजे संचालकों को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने तथा वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने बात कही। पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था शिवहरि मीणा, डीसीपी ट्रैफिक, एडीसीपी ट्रैफिक, एसीपी मुख्यालय समेत सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, मैरिज लॉन संचालक एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे ।


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