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चरस बरामदगी मामले में कासिम दोषी, कोर्ट ने सुनाई सजा:एक साल 4 महीने का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

रामपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) चतुर्थ की अदालत ने अभियुक्त कासिम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कासिम को एक वर्ष चार माह के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 328 ग्राम चरस की बरामदगी से जुड़ा था। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि यह मामला 17 जनवरी 2024 को कोतवाली स्वार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। कासिम पुत्र नन्हे, निवासी गड्ढा कॉलोनी दढ़ियाल, थाना टांडा, जनपद रामपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। एसपी के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर, ADJ चतुर्थ एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने 3 फरवरी 2026 को अभियुक्त कासिम को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद, बचाव पक्ष के अधिवक्ता और अभियुक्त कासिम के परिजनों ने अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे और जल्द ही अपील दायर करेंगे। फिलहाल, अभियुक्त कासिम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।


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