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आगरा में आज से धारा 144 लागू:आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को लेकर बढ़ाई सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों के पास नहीं खड़े हो सकेंगे पांच लोग

आगरा में आने वाले बोर्ड परीक्षाओं और प्रमुख त्योहारों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में भीड़-भाड़ वाले इलाकों, परीक्षा केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह, जाम या परेशानी न हो। पुलिस ने धारा 144 लागू कर कड़े नियम जारी किए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। शहर 1 फरवरी से 31 मार्च तक धारा 144 (163 बीएनएसएस) लागू रहेगी। 3 और 4 फरवरी को शब-ए-बारात, 15 फरवरी को शिवरात्रि, 2 से 4 मार्च तक होली, 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होंगी। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस नहीं
पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने बताया कि पांच या अधिक लोगों का समूह परीक्षा केंद्रों के पास बिना अनुमति जमा नहीं होगा। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस या लाउडस्पीकर/ड्रोन्स का प्रयोग बिना अनुमति नहीं होगा। किसी भी स्थान पर खतरनाक वस्तुएं, ईंट-पत्थर या बोतलें नहीं रखी जाएंगी और पर्चा, बैनर या पोस्टर भी केवल शांति बनाए रखने वाले होंगे। भवन मालिक और दुकानदार अपने स्थान पर ठेला या फड़ नहीं लगाएंगे, जिससे यातायात बाधित हो। सभी विभाग, पार्किंग, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक स्थानों में बिना नम्बर वाहन नहीं खड़ा किया जाएगा। शहर में निर्माण कार्य और मेट्रो परियोजनाओं के दौरान साउंड ट्रॉली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण स्मारक और वीवीआईपी/पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ड्रोन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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