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अनुज चौधरी पर FIR मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई:संभल हिंसा : वकील ने मांगा वक्त, 9 फरवरी की डेट लगी, मारे गए युवक के पिता की याचिका

संभल हिंसा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना जाने लगा है। मंगलवार को हाईकोर्ट में संभल कोर्ट द्वारा चर्चित एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने का मामला हाईकोर्ट में सुना गया। तत्कालीन डीएसपी/एएसपी अनुज कुमार चौधरी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता यामीन की तरफ से वकील ने वकालतनामा दाखिल किया। साथ ही कोर्ट से वक्त देने की गुजारिश की। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 9 फरवरी लगा दी। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। संभल की सीजेएम कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी को लेकर सुनवाई शुरू हुई लेकिन वकील के समय मांग लेने पर तारीख लगा दी गई। 9 जनवरी को संभल के पूर्व सीजेएम विभांशु सुधीर ने पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी और अन्य 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आलम के पिता यामीन ने संभल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने बेटे पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।


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