रामपुर की सेशन कोर्ट में सपा नेता अब्दुल्ला आज़म के दो पैनकार्ड मामले में सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान के अधिवक्ता की तरफ से बहस पूरी हो गई। अब 4 फरवरी अभियोजन के वकील मामले में बहस करेंगे। रामपुर की जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड केस में एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सात सात साल की सजा पर अपील मामले में आज आजम खान के अधिवक्ता की तरफ से बहस कंप्लीट हुई है। सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने कोर्ट में दलील दी कि एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला पूरी तरह कानूनी और तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने अदालत से निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखने की अपील की। दूसरी ओर, रामपुर जिला जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान और जुबेर सहित अन्य वकील ने रखे। इससे पहले, 12 जनवरी 2026 को सरकार ने इस अपील पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर आंशिक बहस हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 की तारीख तय की थी और बहस जारी रही। लगातार सुनवाई के बाद आज बहस पूरी हो सकी।
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