लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से फ्लैट लेने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ईडब्ल्यूएस) के तहत फ्लैट आवंटियों को अब किश्तों में भुगतान करने पर शुरुआती तीन वर्षों तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। एलडीए ने किस्त भुगतान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यह फैसला लिया है। अब तक लागू पुराने नियमों के अनुसार यदि कोई आवंटी किश्तों में भुगतान का विकल्प चुनता था, तो उसे 3 साल में कुल 36 किश्तों पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता था। इससे फ्लैट की कुल लागत बढ़ जाती थी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह ब्याज पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। नया नियम क्या है एलडीए द्वारा जारी नए प्रावधानों के अनुसार, यदि आवंटी आवेदन के समय किश्तों में भुगतान का विकल्प चुनता है, तो कुल 3 वर्षों में 36 किश्तें बनाई जाएंगी, ये सभी किश्तें पूरी तरह ब्याज-मुक्त होंगी। हालांकि, यदि किसी कारणवश आवंटी किश्त समय पर जमा नहीं करता है, तो उस पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त दंड ब्याज देना होगा। यह प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा। पुराना नियम क्या था पुराने नियमों में 3 वर्षों में 36 किश्तों का प्रावधान था, लेकिन इन किश्तों पर 9 प्रतिशत ब्याज देना अनिवार्य था। किश्त देर से जमा करने की स्थिति में तब भी 2 प्रतिशत दंड ब्याज लगाया जाता था। किन्हें मिलेगा लाभ इस योजना का लाभ केवल उन्हीं आवंटियों को मिलेगा, जिन्होंने आवेदन फार्म भरते समय किश्तों में भुगतान का विकल्प चुना था। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। आवंटियों को सीधा फायदा एलडीए के इस फैसले से ईडब्ल्यूएस वर्ग के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ब्याज समाप्त होने से फ्लैट की कुल कीमत कम होगी, जिससे कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए अपना घर लेना आसान हो जाएगा। साथ ही समय पर किश्त जमा करने वालों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
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